Chanakyapuri Snatching Case: चाणक्यपुरी में महिला सांसद से चेन स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने 1500 CCTV खंगालकर पकड़ा आदतन अपराधी
रिपोर्ट: हेमंत कुमार
दिल्ली के वीवीआईपी क्षेत्र चाणक्यपुरी में कांग्रेस की महिला सांसद आर. सुधा से हुई चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात को दिल्ली पुलिस ने महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी निगरानी की बदौलत यह गिरफ्तारी संभव हो सकी। पुलिस ने 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 200 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, तब जाकर आरोपी तक पहुंच बन पाई।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय सोहन रावत उर्फ सोनू उर्फ बुग्गू के रूप में हुई है, जो दक्षिण-पूर्व दिल्ली के ओखला इलाके का निवासी है। वह एक कुख्यात और आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से ही 26 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वह हाल ही में 27 जून को जेल से रिहा हुआ था और कुछ ही दिनों में उसने दोबारा अपराध को अंजाम दे डाला।
चेन स्नैचिंग की यह वारदात दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली थी, क्योंकि यह घटना राजधानी के उच्च सुरक्षा वाले वीवीआईपी इलाके में हुई थी। घटना के बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई थी। दक्षिण रेंज के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एसके जैन ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के अथक प्रयासों का परिणाम है। इस प्रेसवार्ता में दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान, नई दिल्ली जिला के डीसीपी देवेश कुमार मेहला और दक्षिण-पश्चिम जिला की एडीसीपी ऐश्वर्या सिंह भी मौजूद थीं।
गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई महिला सांसद की 30.90 ग्राम वजनी सोने की चेन बरामद की। इसके अलावा झपटमारी में इस्तेमाल की गई स्कूटी, चार चोरी के मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शुरुआत में हरकेश नगर के ई-113 पते पर रहने का दावा कर रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि वह स्थान तो निर्माणाधीन है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने असली ठिकाना ओखला बताया।
सोहन रावत के खिलाफ राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों—जैसे कि अमर कॉलोनी, आरके पुरम, कालकाजी, हौज खास, लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, साकेत, नारायणा, मंडावली, इंद्रपुरी, अंबेडकर नगर, फतेहपुर बेरी और सनलाइट कॉलोनी में—आईपीसी की धाराएं 356 (झपटमारी), 379 (चोरी), 392 (डकैती), 411 (चोरी का सामान रखना), 34 (साझा आपराधिक कृत्य) और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले चल रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपी एक शातिर अपराधी है, जिसे बार-बार जेल जाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जमानत पर बाहर निकलते ही झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया।
दिल्ली पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह किसी बड़े झपटमार गिरोह का हिस्सा है और उसके अन्य साथी कहां हैं। साथ ही, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पुलिस जल्द ही उसके खिलाफ गुंडा एक्ट या एनएसए जैसी कठोर कार्रवाई करने की योजना बना रही है।


