Delhi Crime: दिल्ली पुलिस ने नकली उपभोक्ता वस्तुओं का भंडाफोड़ किया, तीन आरोपी गिरफ्तार, लाखों के सामान बरामद
रिपोर्ट: हेमंत कुमार
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए नकली उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और बिक्री में लिप्त गिरोह को पकड़ लिया है। यह गिरोह नामी कंपनियों जैसे ऑल आउट अल्ट्रा, गुड नाइट, गोदरेज हिट और गोदरेज साबुन की नकली पैकिंग कर बाजार में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने मौके से करीब 20 लाख रुपये मूल्य का माल, भारी मात्रा में नकली उत्पाद, पैकेजिंग मशीनें और कच्चा माल जब्त किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने तीन आरोपियों – अंकित मित्तल, हैप्पी गोयल और नरेश सिंह – को गिरफ्तार किया है।
कैसे हुआ खुलासा?
पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़े स्तर पर नकली मच्छरनाशी और साबुन बना रहे हैं। कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों की मदद से पुलिस ने जांच की और रोहिणी सेक्टर-16 स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। यहां गोदाम मालिक अंकित मित्तल रंगे हाथों पकड़ा गया। तलाशी के दौरान हजारों नकली उत्पाद बरामद हुए। मौके पर मौजूद विशेषज्ञों ने इनकी जांच की और पुष्टि की कि ये सभी नकली हैं।
इसके बाद छापेमारी का दायरा बढ़ाया गया और इसी नेटवर्क से जुड़े हैप्पी गोयल और नरेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि हैप्पी गोयल नकली ऑल आउट और गुड नाइट रिफिल बनाने का काम करता था, जबकि नरेश सिंह नकली गोदरेज हिट का उत्पादन करता था।
बरामद सामान
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5,220 नकली गोदरेज साबुन
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3,500 नकली ऑल आउट अल्ट्रा
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2,160 नकली गुड नाइट लिक्विड रिफिल
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185 बोतलें नकली हिट ब्लैक 700ml
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160 बोतलें नकली हिट रेड 700ml
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288 बोतलें नकली हिट ब्लैक 400ml
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185 बोतलें नकली लाइम फ्रेश हिट
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180 बोतलें नकली हिट ब्लैक 200ml
इसके अलावा, पैकेजिंग मशीनें और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी जब्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
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अंकित मित्तल (34 वर्ष) – रोहिणी सेक्टर-16 निवासी, गोदाम मालिक, नकली माल का सप्लायर।
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हैप्पी गोयल (36 वर्ष) – रोहिणी निवासी, शराब का आदी, नकली ऑल आउट और गुड नाइट का निर्माता।
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नरेश सिंह (37 वर्ष) – नांगलोई निवासी, मूल रूप से कानपुर का रहने वाला, नकली हिट का निर्माता।
पुलिस का बयान
अपराध शाखा के डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया कि इस ऑपरेशन ने उपभोक्ताओं और कंपनियों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाया है। आरोपी बड़े पैमाने पर नकली सामान सप्लाई कर रहे थे, जो न केवल कंपनियों के लिए नुकसानदेह था बल्कि लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक था। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4)/336(4)/125/280 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


